Home Loan Foreclosure: वक्त से पहले खत्म करना हो लोन तो क्या बैंक वसूलेंगे जुर्माना? समझ लीजिए बैंक का नियम
Written By: सुचिता मिश्रा
Fri, Sep 13, 2024 01:11 PM IST
Home Loan जब लेते हैं तो बहुत सहूलियत मिलती है क्योंकि मकान खरीदने के लिए आपके पास एकमुश्त रकम का इंतजाम हो जाता है. लेकिन इस पर जब बैंक को हर महीने EMI देनी पड़ती है तो काफी समस्या होती है. चूंकि होम लोन लंबी अवधि का लोन होता है तो ऐसे में लंबे समय तक ईएमआई देना एक बोझ जैसा हो जाता है. ऐसे में हर कोई अपने लोन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है. समय से पहले लोन खत्म करने को बैंकिंग भाषा में Loan Foreclosure कहा जाता है. लेकिन अब सवाल ये है कि क्या लोन फोरक्लोजर करते समय बैंक को किसी तरह की पेनल्टी भी देनी पड़ती है? आइए आपको बताते हैं इसको लेकर नियम क्या है?
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कब बैंक वसूलती है Foreclosure Charges
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जब होम लोन Non-individuals यानी किसी कंपनी या फर्म द्वारा हाउसिंग लोन के तौर पर बैंक से फंड लिया जाता है तो फोरक्लोजर करते समय बैंक उस फर्म से Foreclosure Charges लेते हैं. वहीं अगर आपने फिक्स्ड रेट पर होम लोन लिया है, तो भी आपसे फोरक्लोजर चार्ज लिया जाता है. इसके अलावा Dual Rate Home Loans (Combination of Fixed Rate and Floating Rate of Interest) पर भी आपसे फोरक्लोजर चार्ज लिया जाता है. Dual Rate Home Loans के मामलों में, ब्याज दर पहले कुछ वर्षों के लिए निश्चित होती है और फिर परिवर्तनीय हो जाती है.
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कब होम लोन पर नहीं लिया जाता Foreclosure Charges
जब कोई व्यक्ति फ्लोटिंग रेट्स पर होम लोन लेता है तो फोरक्लोजर के समय बैंक या HFCs उससे किसी तरह की पेनल्टी या फोरक्लोजर चार्ज नहीं ले सकते हैं. ऐसे में ग्राहक चाहे लोन का आंशिक भुगतान करे या पूर्ण भुगतान करे, इसके बदले किसी तरह का चार्ज उससे नहीं वसूला जाता है. अगर कोई ग्राहक अपने खुद के फंड से भुगतान कर रहा है तो तो HFC फिक्स्ड रेट होम लोन पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं. अगर ग्राहक ने Dual Rate Home Loan लिया है और इसमें उधारकर्ता परिवर्तनीय दर योजना में शिफ्ट होने के बाद यानी फ्लोटिंग रेट होम लोन पर शिफ्ट होने के बाद प्रीपेमेंट करता है, तो बैंक और HFC दोनों ही लोन फोरक्लोजर करने पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं.
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कब मिलती है लोन फोरक्लोजर की सुविधा
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कैसे होता है लोन फोरक्लोजर
इसके लिए आपको बैंक/फाइनेंस कंपनी को लोन को फोरक्लोज कराने के लिए आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ आपको मौजूदा लोन खाते का नंबर, पैन और पते की कॉपी लगानी होगी. उधारकर्ता की ओर से लोन फोरक्लोजर का आवेदन प्राप्त करने के बाद बैंक लोन की बची हुई रकम को निकालेगा. अब तक चुकाए गए ब्याज की रकम और फोरक्लोजर की तारीख को वगैरह के आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी. इसके बाद जो भी अमाउंट बकाया है, वो उधारकर्ता चेक या NEFT/RTGS के जरिए दे सकते हैं. रकम चुकाने के बाद लोन फोरक्लोजर की औपचारिकता को पूरा कराया जाता है और इसके बाद आपकी ईएमआई को बंद कर दिया जाता है.
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